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भारत ने सितंबर 2026 तक तत्काल प्रभाव से चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।


देश 14 May 2026
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भारत ने सितंबर 2026 तक तत्काल प्रभाव से चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, भारत ने बुधवार को तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर, 2026 तक या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इस अधिसूचना के माध्यम से चीनी की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्यात नीति को "प्रतिबंधित" से "निषिद्ध" श्रेणी में संशोधित किया गया।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कहा कि यह संशोधन विशिष्ट आईटीसी (एचएस) कोड के तहत वर्गीकृत कच्ची चीनी, सफेद चीनी और परिष्कृत चीनी पर लागू होता है। इस कदम का उद्देश्य घरेलू स्तर पर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और खाद्य सुरक्षा बनाए रखना है।

अधिसूचना में कहा गया है, "आईटीसी (एचएस) कोड 1701 14 90 और 1701 99 90 के तहत चीनी (कच्ची चीनी, सफेद चीनी और परिष्कृत चीनी) की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर, 2026 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, 'प्रतिबंधित' से 'निषिद्ध' में संशोधित किया जाता है।"

हालांकि, सरकार ने मौजूदा अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और व्यापार योजनाओं के तहत कुछ छूटों की अनुमति दी है।

सीएक्सएल और टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) व्यवस्थाओं के तहत यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात संबंधित सार्वजनिक सूचनाओं में निर्धारित मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार जारी रहेगा।

एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम (एएएस) के तहत भेजे जाने वाले शिपमेंट भी विदेश व्यापार नीति 2023 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होते रहेंगे।

सरकार ने निर्यात के लिए पहले से तैयार माल के लिए भी राहत प्रदान की है। जिन चीनी शिपमेंट की लोडिंग अधिसूचना जारी होने से पहले शुरू हो चुकी थी, उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी।

उन मामलों में भी निर्यात की अनुमति दी जाएगी जहां शिपिंग बिल पहले ही दाखिल किए जा चुके थे और अधिसूचना के प्रभावी होने से पहले आवंटित रोटेशन नंबरों के साथ जहाज भारतीय बंदरगाहों पर लंगर डाल चुके थे या खड़े थे।

मंत्रालय ने कहा, "इस अधिसूचना से पहले संबंधित बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा बर्थिंग/एंकरिंग के संबंध में पुष्टि के बाद ही ऐसे जहाजों में माल लादने की अनुमति जारी की जाएगी।"

सीमा शुल्क अधिकारियों या अभिरक्षकों को पहले ही सौंपे जा चुके और सत्यापन योग्य साक्ष्यों के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों में पंजीकृत माल को भी तत्काल प्रतिबंध से छूट दी गई है।

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि यदि संबंधित सरकारों से औपचारिक अनुरोध प्राप्त होता है तो विशिष्ट देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चीनी निर्यात की अनुमति दी जा सकती है।

सरकार ने आगे कहा कि यदि प्रतिबंध को 30 सितंबर, 2026 के बाद नहीं बढ़ाया जाता है, तो चीनी की इन श्रेणियों के लिए निर्यात नीति स्वतः ही "प्रतिबंधित" श्रेणी में वापस आ जाएगी।

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