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दिल्ली उच्च न्यायालय शराब नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर 4 मई को सुनवाई करेगा।


देश 29 April 2026
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दिल्ली उच्च न्यायालय शराब नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर 4 मई को सुनवाई करेगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि वह शराब नीति मामले में पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य को बरी करने वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर 4 मई को सुनवाई करेगा।

अदालत ने आरोपियों को शनिवार तक जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया और निर्देश दिया कि संपूर्ण ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड तलब किया जाए।

केजरीवाल और सिसोदिया ने सुनवाई का बहिष्कार करते हुए अदालत को सूचित किया कि वे न्यायाधीश के समक्ष पेश नहीं होंगे और महात्मा गांधी के सत्याग्रह के मार्ग का अनुसरण करेंगे। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक ने भी इसी तरह का संदेश भेजा।

उच्च न्यायालय ने अंतरिम स्थगन आदेश को रद्द करने की याचिका पर नोटिस जारी किया और प्रवर्तन निदेशालय की निचली अदालत के फैसले में उसके खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने की याचिका पर सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख तय की। इससे पहले, निचली अदालत ने मामले को न्यायिक जांच में खरा न उतरने की बात कहते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था।

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