अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) ने एक नया नीति ज्ञापन जारी किया है जिसमें अस्थायी वीजा पर अमेरिका में स्थायी निवास की मांग करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए नियमों को सख्त किया गया है।
संशोधित नीति के तहत, छात्र, पर्यटक या अस्थायी कार्य वीजा जैसे गैर-अप्रवासी वीजा पर अमेरिका में रहते हुए ग्रीन कार्ड की मांग करने वाले व्यक्तियों को आम तौर पर अपने गृह देश लौटना होगा और विदेशों में अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों के माध्यम से आव्रजन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
यूएससीआईएस के बयान के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर स्थिति का समायोजन अब "राहत का एक असाधारण रूप" माना जाएगा और केवल सीमित मामलों में ही प्रदान किया जाएगा।
एजेंसी ने कहा कि यह नीति लंबे समय से चले आ रहे आव्रजन कानून और अदालती फैसलों के अनुरूप है, जिसमें गैर-आप्रवासी वीजा धारकों से अपेक्षा की जाती है कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग द्वारा प्रबंधित कांसुलर चैनलों के माध्यम से आप्रवासी वीजा प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं।
यूएससीआईएस ने कहा कि अधिकारी देश के भीतर से स्थिति समायोजन की अनुमति देने से पहले सभी प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार करते हुए प्रत्येक मामले का अलग-अलग मूल्यांकन करेंगे।
यूएससीआईएस के प्रवक्ता ज़ैक काहलर ने कहा कि इस कदम से "कानून का मूल उद्देश्य" बहाल होता है और इस अपेक्षा को बल मिलता है कि अस्थायी वीजा धारकों को अपना अधिकृत प्रवास समाप्त होने के बाद अमेरिका छोड़ देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि स्थायी निवास की मांग करने वाले व्यक्तियों को आमतौर पर अपने गृह देश से आवेदन करना चाहिए, जब तक कि असाधारण परिस्थितियां अन्यथा उचित न ठहराएं।
काहलर के अनुसार, संशोधित प्रक्रिया का उद्देश्य आव्रजन प्रणाली के दुरुपयोग को कम करना और निवास की अनुमति से इनकार किए जाने के बाद व्यक्तियों को देश में अवैध रूप से रहने से रोकना है।
उन्होंने यह भी कहा कि इस बदलाव से यूएससीआईएस पर प्रशासनिक बोझ कम होगा और एजेंसी को मानवीय वीजा, मानव तस्करी और अपराध पीड़ित मामलों और नागरिकता आवेदनों सहित अन्य आव्रजन प्राथमिकताओं पर संसाधनों को केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी।
यह घटनाक्रम अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की भारत यात्रा से ठीक पहले सामने आया है, जिनके 23 मई को चार दिवसीय यात्रा के लिए भारत आने की उम्मीद है।















