नई दिल्ली, 13 जुलाई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने एमनेस्टी स्कीम प्रारंभ की है। यह उन कंपनियों के लिए एकमुश्त राहत का अवसर है जो अपना खुद का ट्रस्ट तो चला रही हैं, लेकिन उनके पास में सरकार का औपचारिक छूट नोटिफिकेशन नहीं है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने नियोक्ताओं, हितधारकों और आम जनता को इस योजना पर ध्यान देने की सलाह दी है, जो 6 महीने की अवधि के लिए खुली रहेगी। यह योजना अधिसूचना की तिथि से छह महीने की अवधि के लिए वैध है। योजना की अधिसूचना 29 जून को जारी की गई थी। यह योजना उन प्रतिष्ठानों पर लागू होती है, जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास छूट से संबंधित अधिसूचना नहीं है।
मंत्रालय ने बताया कि वित्त अधिनियम, 2026 ने मान्यता प्राप्त भविष्य निधियों को नियंत्रित करने वाले आयकर ढांचे को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के वैधानिक एवं प्रशासनिक प्रावधानों के अनुरूप कर दिया है। आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत मान्यता केवल उन्हीं भविष्य निधियों को प्राप्त होगी जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त की है। ऐसे प्रतिष्ठानों को अधिनियम की धारा 17 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 143 के अंतर्गत पूर्वव्यापी प्रभाव से एमनेस्टी का लाभ प्रदान किया जाएगा।
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