छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार पटेल को कथित सेक्स सीडी कांड मामले में उच्च न्यायालय से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में चल रही कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस ऑर्डर ने राधाकिशन अग्रवाल की एकलपीठ की समीक्षा जारी की।
24 जनवरी 2026 को इंस्टिट्यूट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनके पूर्व के आरोपों को खारिज करते हुए उनके खिलाफ आरोपों को तय करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया था।
फाइल में बैल की ओर से जांच की गई कि विशेष अदालत ने पहले दिए गए आरोपमुक्ति आदेश को रद्द करने के लिए आरोप तय करने का निर्देश दिया था, जो कानून सम्मत नहीं है। इस आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने उच्च न्यायालय से राहत की मांग की थी।
मामले की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने सीबीआई विशेष अदालत में मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद अब जेल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई सुनवाई तक आगे नहीं बढ़ी।
हाईकोर्ट के इस फैसले से बुज़ुर्गों को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अब मामले की अगली सुनवाई में उच्च न्यायालय विशेष अदालत के आदेश की सुनवाई पर विस्तृत विचार।
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सेक्स सीडी कांड में बेलगाम को राहत, सीबीआई कोर्ट ने विशेष कार्रवाई पर रोक लगाई


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