Breaking News

चुनाव आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले वर्ष 1 जनवरी को पात्रता तिथि मानते हुए मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त संशोधन करने का निर्देश दिया है।


देश 16 October 2026
post

चुनाव आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले वर्ष 1 जनवरी को पात्रता तिथि मानते हुए मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त संशोधन करने का निर्देश दिया है।

चुनाव आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले वर्ष 1 जनवरी को मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) कराने का निर्देश दिया है। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। 
 
 
आयोग ने अपने पत्र में कहा कि उसने 29 सितंबर को छूटे हुए, युवा और पहली बार मतदान करने के पात्र मतदाताओं के नामांकन हेतु एक विशेष अभियान चलाने के निर्देश जारी किए थे। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन (एसआईआर) चल रहा है या हाल ही में पूरा हुआ है, वहां एसएसआर का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। आयोग ने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में, जहां अभी तक एसआईआर शुरू नहीं हुआ है, वहां मतदाता सूची संशोधन का कार्यक्रम उचित समय पर घोषित किया जाएगा। 
 
आयोग ने आगे कहा कि संबंधित विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो या बना न रहे। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति मतदाता के रूप में पंजीकृत हो। 
 
हमारे संवाददाता की रिपोर्ट है कि चूंकि यह संशोधन संक्षिप्त संशोधन है, इसलिए बूथ स्तर के अधिकारी मतदाताओं के घर-घर जाकर जानकारी नहीं देंगे। युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, 1 जनवरी 2027 को पात्र होने वाले सभी संभावित मतदाता और जो 1 अप्रैल 2027, 1 जुलाई 2027 और 1 अक्टूबर 2027 को पात्र होंगे, वे भी नामांकन के लिए अपने अग्रिम आवेदन भेज सकते हैं। मतदाताओं, विशेष रूप से प्रवासियों, कमजोर वर्ग और हाशिए पर रहने वाले लोगों के नामांकन को सुगम बनाने के लिए जिला स्तर पर सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

You might also like!


Channel not found or invalid API Key.