सरकार ने हितधारक परामर्श प्रतिक्रिया के लिए सार्वजनिक मंच में डोपिंग गतिविधियों के आपराधिकरण से संबंधी प्रस्तावित संशोधनों को प्रकाशित किया है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कहा कि प्रस्तावित ढांचा तस्करी, अवैध आपूर्ति, प्रदर्शन में वृद्धि करने वाले प्रतिबंधित मादक पदार्थ और पद्धतियों के वाणिज्यिक वितरण तथा प्रशासन में संलिप्त बढ़ते संगठित पारिस्थितिकी तंत्र से निपटने का प्रावधान करता है।
प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य तस्करी, अनधिकृत बिक्री और प्रतिबंधित मादक पदार्थ के वितरण, बच्चों के लिए प्रतिबंधित मादक पदार्थों की आपूर्ति तथा विज्ञापन और डोपिंग को बढ़ावा देने वाले पेड प्रमोशन जैसी आपराधिक गतिविधियों से निपटना है।
जो एथलीट तस्करी और संगठित गिरोह जैसी प्रस्तावित आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं पाए जाते हैं, उन्हें केवल डोपिंग-रोधी नियमों के उल्लंघन या पॉज़िटिव टेस्ट के आधार पर अपराधी नहीं माना जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि एथलीट द्वारा डोपिंगरोधी नियमों के उल्लंघन के मामलों को मौजूदा डोपिंगरोधी ढांचे के तहत निपटाया जाएगा। अगले महीने की 18 तारीख तक प्रस्तावित संशोधनों पर हितधारकों की टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।















