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सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुचिता एवं पारदर्शिता हेतु प्रशासनिक कदम


शहर 30 July 2026
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सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुचिता एवं पारदर्शिता हेतु प्रशासनिक कदम

जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित और हितग्राही-उन्मुख बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा सतत निरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में खाद्य विभाग द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन के दौरान निर्धारित मानकों और अनुबंध शर्तों के विचलन का मामला सामने आने पर त्वरित प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। खाद्य नियंत्रक कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक  टेकेश्वर प्रसाद साहू द्वारा थाना मोहन नगर में तीन शासकीय उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। भौतिक सत्यापन के दौरान शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रमांक 431001017, 431001025 तथा 431001006 में चावल व केरोसिन के भंडारण में अंतर पाया गया, जिस पर नियमानुसार वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत आम नागरिकों एवं पात्र लाभान्वितों के हितों की रक्षा हेतु जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। मामले में संबंधित संस्था जय शक्ति महिला स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती संध्या चंदेल सहित विक्रेताओं नवीन राजपूत, अविनाश निर्मलकर एवं लल्लन किशोर यादव के विरुद्ध नियमानुसार विवेचना जारी है, तथा भविष्य में भी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने हेतु ऐसे सुधारात्मक निरीक्षण निरंतर जारी रहेंगे।  

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