आकलन वर्ष 2026-27 के लिए 5 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न (आईटीआर) पहले ही फाइल किए जा चुके हैं। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख (डेडलाइन) 31 जुलाई है।
आयकर विभाग ने 'एक्स' पर जारी पोस्ट में करदाताओं को सलाह दी है कि अंतिम तारीख आने से पहले सभी करदाता आईटीआर-1 और आईटीआर-2 जमा कर दें ताकि डेडलाइन के पास आने पर जल्दबाजी और अन्य तकनीकी व्यवधानों से बचा जा सके।
विभाग ने कहा, "आकलन वर्ष 2026-27 के लिए 5 करोड़ से ज्यादा आईटीआर पहले ही भरे जा चुके हैं। आखिरी समय की हड़बड़ी का इंतजार न करें। आज ही असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अपना आईटीआर-1 या आईटीआर-2 मिलान करें और फाइल करें।" स्मार्ट तरीके से http://incometax.gov.in पर अपना आईटीआर फाइल करें।
आयकर विभाग ने यह रिमाइंडर उन करदाताओं के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन से पहले दिया है, जिन्हें आकलन वर्ष 2026-27 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए अपने अकाउंट्स का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है।
उल्लेखनीय है कि व्यक्तिगत करदाताओं, वेतनभोगियों और एचयूएफ के लिए 31 जुलाई की अंतिम तारीख है, जिन्हें टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है। वो आईटीआर-1 (सहज) या आईटीआर-2 फॉर्म भरते हैं।
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आकलन वर्ष 2026-27 के लिए 5 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल, 31 जुलाई है आखिरी तारीख















