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1 नवंबर से दिल्ली में वाहनों पर सख्त पाबंदी, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की संशोधित GRAP गाइडलाइंस


देश 30 October 2026
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1 नवंबर से दिल्ली में वाहनों पर सख्त पाबंदी, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की संशोधित GRAP गाइडलाइंस

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों के प्रवेश पर पाबंदियां लगाने की घोषणा कर दी है। ये नियम 1 नवंबर 2026 से लागू होंगे। प्रदूषण कम करने और हवा की गुणवत्ता सुधारने के मकसद से कुछ खास श्रेणी के वाहनों पर रोक लगाई गई है। पुलिस ने वाहन चालकों से यात्रा से पहले अपने वाहन की पात्रता जरूर जांचने की अपील की है।

किन वाहनों को मिलेगी एंट्री की अनुमति?

एडवाइजरी के अनुसार BS-VI मानकों वाले वाहन, CNG वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन और छूट प्राप्त वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की इजाजत होगी, बशर्ते वे सभी लागू नियमों का पालन करते हों। वहीं BS-VI उत्सर्जन मानकों को पूरा न करने वाले वाहनों, वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) न रखने वाले वाहनों और मानकों से कम इंटरस्टेट बसों पर पाबंदी लगेगी।

ट्रक, ट्रैक्टर और जुगाड़ वाहनों के लिए खास निर्देश

जो ट्रक दिल्ली नहीं जा रहे हैं, उन्हें शहर में घुसने की बजाय पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना होगा। ट्रैक्टरों, जुगाड़ वाहनों और दिल्ली के बाहर पंजीकृत कुछ अन्य वाहनों पर भी जहां लागू हो, ये पाबंदियां लगाई जाएंगी। ट्रैफिक पुलिस ने सलाह दी है कि ड्राइवर अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले वाहन की पात्रता चेक कर लें और आधिकारिक एडवाइजरी का पालन करें, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके।

हेल्पलाइन नंबर जारी

जानकारी और सहायता के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दो नंबर जारी किए हैं — 011-25844444 और 1095।पहले भी हुई थी सख्त कार्रवाईइससे पहले 27 अक्टूबर को नॉर्दर्न रेंज ट्रैफिक पुलिस ने कमर्शियल वाहनों की जांच का विशेष अभियान चलाया था। इस दौरान तीन वाहन संचालकों के खिलाफ फर्जी ‘नो एंट्री परमिशन’ (NEP) इस्तेमाल करने के आरोप में FIR दर्ज की गईं। अभियान नॉर्दर्न रेंज के पुलिस उपायुक्त (ट्रैफिक) डॉ. सचिन कुमार सिंघल के निर्देश पर चलाया गया था। FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(2) और 340(2) के तहत दर्ज की गई हैं।

क्यों लगाई जा रही हैं ये पाबंदियां?

दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होने के कारण ये कदम उठाए गए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 21 अक्टूबर से GRAP के चरण-I को लागू कर दिया था, जब दिल्ली की हवा ‘खराब’ श्रेणी में पहुंच गई थी। अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण उपायों और ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू कर रहे हैं। वाहन चालकों से अनुरोध है कि वे नियमों का पालन करें और अपनी यात्रा की योजना समय रहते बना लें। 

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